उत्तराखंड के जिलों में हुई झमाझम बारिश तो कहीं हुई ओलावृष्टि

प्रदेश में मंगलवार को दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। बागेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। उत्तरकाशी में महेंद्र सिंह की 19 बकरियों, हुकम सिंह की दो और नारायण सिंह की पांच बकरियों की जंगल में बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं, मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी से लोग बेहाल रहे।
यमुनोत्री हाईवे पर खनेड़ा किसाला स्लीपजोन के पास मलवा व पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित हो गया। जिससे सड़क के दोनों ओर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग भी फंस गए हैं।
उधर, मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि, 24 और 25 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज कहीं-कहीं बारिश व तेज गर्जना, बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी। जबकि, अगले दो दिन प्रदेश में कहीं-कहीं ओलावृष्टि, झक्कड़ और गर्जना के साथ बिजली चमकने की आशंका है।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ब्रिकम सिंह ने बताया कि 23 से 26 मई तक के लिए बारिश, गर्जना और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लोगों से अलर्ट को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है।
पुलिस ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने ट्वीटर पर जानकारी देते हुए लिखा है कि ‘कृपया सावधानी बरतें और मौसम के अनुसार ही यात्रा करें। बरसाती, छाता व ऊनी/गर्म वस्त्र साथ में जरुर रखें। मौसम की सूचना चेक करते रहें।
मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गबर्याल ने कल यानी बुधवार के लिए समस्त स्कूलों के अवकाश घोषित कर दिया है।
जिला अधिकारी ने बताया कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 24 मई को राज्य के जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ तेज बौछार होने, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के दृष्टिगत छात्र – छात्राओं की जीवन सुरक्षा को मध्येनजर रखते हुए जनहित में समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों सहित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र में बुधवार को अवकाश रहेगा। आदेश का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों में यदि प्रबन्धन अथवा प्रधानाचार्य की लापरवाही से कोई घटना घटती है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के सुसंगत धाराओं के अधीन उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



